. जल्द ही पोर्टल लाॅन्च होगा व आवेदन लिए जाएंगे
. अनाधिकृत कालोनियों की रजिस्ट्री केन्द्र सरकार के अन्तर्गत डीडीए करेगी, दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं
. अनधिकृत कालोनियों की जानकारी के लिए गोयल लगाएंगे अपने घर पर कैंप
नई दिल्ली 10 नवम्बर, 2019: भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाधिकृत कालोनियों में कॉलोनियां किस तरह से नियमित होंगी यह बताने के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में गए विकासपुरी की सैनिक एन्क्लेव कालोनी में सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष दिल्ली भाजपा विजय गोयल ने लोगो को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनता केजरीवाल के बहकावे में और झूठ में न आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद अनाधिकृत कालोनी की आरडब्ल्यूए के लोगों के सामने ‘पीएम उदय’ योजना का ऐलान किया है, जिससे 1797 अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को अपने मकानों का मालिकाना हक दे दिया जाएगा और वह भी बहुत ही मामूली शुल्क पर। इसके बाद उनको अपने मकानों, फ्लैटों पर ऋण भी मिल सकेगा, उनके सिर से सीलिंग व अवैध होने की तलवार भी हट जाएगी और उनकी कालोनियों में विकास के काम भी तेजी से शुरू हो जाएंगे। भाजपा अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगो के बीच हस्ताक्षर अभियान भी करवा रही है जिसके माध्यम से लोग मोदी जी का अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए धन्यवाद कर रहे है
गोयल ने बताया कि केजरीवाल इस योजना पर क्यों शंका जता रहे हैं और लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं और क्यों झूठ बोल रहे हैं कि ये कालोनियां नियमित नहीं होंगी। गोयल ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री जिस घोषणा को स्वयं करें, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, उसके खिलाफ बोलें। संसद के इसी सत्र में बिल लाया जाएगा ताकि इन कालोनियों की रजिस्ट्री का काम शुरू हो सके।
गोयल ने स्पष्ट किया कि इन कालोनियों को मालिकाना हक देने में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी, इसलिए उनसे गुमराह नहीं हों। जो कुछ करेगी, वह केन्द्र सरकार के अन्तर्गत डीडीए करेगी। इसमें प्रक्रिया बताते हुए गोयल ने कहा कि इसका एक पोर्टल बनेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे। इन आवेदनों के ठीक पाए जाने पर उनको एक रजिस्ट्री दे दी जाएगी। 100 गज तक के प्लाॅट पर मुश्किल से 5000 रूपए भी नहीं लगेंगे, यदि वहां का सर्किल रेट 20,000 रूपए प्रति वर्ग मीटर है और यदि उस प्लाॅट पर 4 फ्लैट बने हैं तो 5000 रूपए 4 फ्लैटों में बटेंगे और हर फ्लैट वाले को मात्र 1250 रूपए ही देने पड़ेंगे।
गोयल ने कहा कि अगर किसी ने अपने मकान को पावर ऑफ अटार्नी पर खरीदा है तो उसको उन सब पुरानी खरीद-फरोख्त के कागजों की जरूरत नहीं है। उसे केवल अंतिम पावर ऑफ अटार्नी या अन्य अंतिम डाक्यूमेंट दिखाना होगा,जिसके आधार पर उसने प्राॅपर्टी खरीदी थी, उस पर सरकार रजिस्ट्री कर न्यूनतम शुल्क लेगी।
गोयल ने कहा कि इस संबंध में किसी भी अनधिकृत कालोनी की आरडब्ल्यू को स्पष्टीकरण चाहिए या इस योजना का खुलासा चाहिए तो मैं उनकी मीटिंग में आकर समझाने के लिए तैयार हूं या मेरे साथी भी आ सकते हैं।
गोयल ने कहा कि उनके निवास 10 अशोक रोड पर 17 नवंबर को अनधिकृत कालोनियों के बारे में जानकारी देने के लिए वह कैंप लगाएंगे।